हेयर कटिंग सैलून और पार्लर के लिये दिशा निर्देश , शर्तो पर खोल सकते है सैलून

रिपब्लिक टुडे, भोपाल।
मध्यप्रदेश शासन प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा द्वारा हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिए कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देश के अनुसार बुखार, जुखाम, खाॅसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। इसके साथ ही हैण्ड सेनेटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाॅफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।
साथ ही प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया , पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के उपरान्त सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरान्त स्टाॅफ को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। इसी प्रकार सभी काॅमन ऐरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य

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