अपंजीकृत डाॅग ब्रीडिंग सेंटर और पेट शाॅप के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रिपब्लिक टुडे, भोपाल।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन श्री जे.एन. कंसोटिया ने सभी कलेक्टर्स एवं अध्यक्ष जिला पशु क्रूरता निवारण समिति को अपंजीकृत डाॅग ब्रीडिंग सेंटर ओर पेट शाॅप  न खोलने के निर्देश दिये हैं।  कंसोटिया ने कहा है कि लाॅकडाउन के बाद अपंजीकृत डाॅग ब्रीडिंग सेंटर  के विरूद्ध पुलिस प्रशासन एवं पशुपालन विभाग का संयुक्त जाँच दल कानूनी कार्यवाही करे। यदि अपंजीकृत केन्द्र संचालित पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही करें।
उल्लेखनीय है कि सचिव भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड बल्लभगढ़ ने प्रदेश  के अपंजीकृत डाॅग ब्रीडिंग सेंटर तथा पेट शाॅप ख¨लने की अनुमति न देने के संबंध में विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा है। मध्यप्रदेश में पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत डाॅग ब्रीडिंग एण्ड मार्केटिंग रूल्स 2017  प्रिवेंशन आफ क्रूऐलिटि टू एनिमल (पेट शाॅप) रूल्स 2018 प्रभावशील है। डाॅग ब्रीडिंग सेंटर एवं पेट शाॅप द्वारा विधिमान्य रीति से व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिये उक्त नियम के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के अधिकार जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पशु क्रूरता निवारण समिति को हैं।