एडीजे कोर्ट का फैसला , हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर ब्लाक के ग्राम भौखेड़ी निवासी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास सहित 2000 अर्थ दंड से किया दंडित।

रिपब्लिक टुडे, सोहागपुर। यहां शुक्रवार को एडीजे कोर्ट के द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे की कोर्ट द्वारा आरोपी महेंद्र मोहनिया प्रजापति उम्र 46 वर्ष निवासी भौंखेड़ी कला थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम को धारा 302 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास एवं कुल ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अपर लोक अभियोजक सोहागपुर शंकरलाल मालवीय ने बताया कि घटना 6 सितंबर 2021 को दोपहर करीब 1 बजे ललिता बाई कुशवाहा घर के अंदर कमरे में सो रही थी और बहू प्रियंका घर पर काम कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी महेंद्र उर्फ मोहनिया प्रजापति अपने हाथ में तलवार लेकर घर के अंदर घुस आया और पुरानी रंजिश को लेकर ललिता बाई कुशवाहा को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की नीयत से तलवार से गले में और दाहिने हाथ में पैरों में गंभीर चोट पहुंचाई । ललिता बाई की बहू प्रियंका जान बचाकर घर से भाग गई हमला करने के बाद आरोपी तलवार लेकर वहां से भाग गया । थोड़ी देर बाद प्रियंका का जेट डालचंद, छोटा भाई संतोष कुशवाहा और उसका पति मनोज कुशवाहा अपने घर आए जिन्हें घटना की सारी जानकारी दी और घायल सास ललिता कुशवाहा को सोहागपुर थाने रिपोर्ट लिखाने के लिए लेकर आए ।ललिता बाई का सोहागपुर में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल होशंगाबाद रेफर किया गया। जहां पर इलाज के दौरान 9 सितंबर 2021 को मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध पाया गया। शासन की ओर से लोक अभियोजक सोहागपुर शंकरलाल मालवीय के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।