Sohagpur: नाबालिग के हत्यारे ममेरे भाई को फाँसी की सज़ा , दुष्कर्म कर गला घोंट कर की गई थी हत्या।
होशंगाबाद जिले के शोभापुर में 25 दिसम्बर 2021 को 5 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी, हत्या कर नाबालिग के शव को घर की छत पर कपड़ो से ढक दिया गया था। लोगो के सड़को पर उतरने के बाद पुलिस ने गहन पूछताछ कर पकड़ा था आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया को , आरोपी युवक को फाँसी की सज़ा मिलने का कोई पछतावा नही।
रिपब्लिक टुडे, सोहागपुर।
होशंगाबाद जिले के शोभापुर कस्बे में 25 दिसम्बर 2021 को एक 5 वर्षीय नाबालिग का शव घर की छत पर मिला था, जिसके बाद परिजनों ने घटना को देखकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन आरोपी कौन था इसको लेकर गहमागहमी का माहौल बनने के बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, जिसके बाद रिश्ते का ममेरा भाई ही नाबालिग की हत्या का दोषी निकला था, बुधवार को एडीजे सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने जघन्य अपराध पर बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक किशन उर्फ चिन्नू माछिया को फाँसी की सज़ा सुनाई है।
कलकत्ता की डॉक्टर मोमिता की हत्या जैसे मामलों के साथ साथ भोपाल और दिल्ली में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या करने जैसे गम्भीर मामलों के बाद न्यायालय सख्त हुए है , जिसकी बानगी होशंगाबाद जिले के सोहागपुर में देखने को मिली है, एजीपी शंकर लाल मालवीय ने बताया कि न्यायालय ने प्रकरण को गम्भीरता से लेकर सुलझाया है , जिस 5 साल की बच्ची के साथ अपराध
कारित किया गया था उसने दुनिया देखी नही थी। ओर आरोपी ने उसके ऊपर बुरी नियत रखना शुरू कर दिया था, शोभापुर की इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया था जिसके बाद आरोपी किशन माछिया ने अपना अपराध स्वीकार किया जिसमे उसने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद जब उसे पीड़ा हुई तब उसने घटना की जानकारी परिवार के लोगो को बताने को कहा तब उसका गला घोंट कर हत्या कर दी, शव को घर की छत पर ढक दिया , वही एक बनियान के टुकड़े से खून और वीर्य लगा हुआ था, को एक पेटी में छुपा दिया था। गम्भीर ओर जघन्य मामले में पुलिस ने 302, 376 ए बी, 450 ,201 सहित पास्को एक्ट की धारा 5/6 का प्रकरण दर्ज किया था।
होशंगाबाद जिले के सोहागपुर सेशन कोर्ट ने 125 साल के न्यायालयीन इतिहास में पहली बार बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने को लेकर मृत्युदंड से दंडित किया है।
सोहागपुर एडीजे एस के चौबे ने ऑर्डर में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि “हर एक निश्छल, निर्दोष मासूम, अबोध बालिका का बलात्कार स्वयं ही विरलतम से विरलतम घटना है और बलात्कार सहित हत्या का मामला जो किसी भी दृष्टि से सामान्य नही माना जा सकता” माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में रामचरित मानस की चौपाई के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है कि
होशंगाबाद जिले की शोभापुर कस्बे में हुई बड़ी वारदात को लेकर प्रकरण की पैरवी एजीपी शंकर लाल मालवीय और एडीपीओ बाबूलाल ककोडिया द्वारा की गई।