हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, AJL को खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से जोर का झटका लगा है. नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के बाद कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था जिसे डबल बेंच ने देने से इनकार कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद एजेएल को अब 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. हालांकि सूत्रों के अनुसार एजेएल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एलएनडीओ की तरफ से हेराल्ड हाउस को खाली करने के पिछले साल 31 अक्टूबर में भेजे गए नोटिस को सही ठहराया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अखबार को छापने के लिए लीज पर दी गई जमीन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया. फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय देने से भी मना कर दिया.