चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
6 चिटफंड संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
रिपब्लिक टुडे होशंगाबाद। जिले में भू-माफिया, राशन माफिया, चिटफंड कंपनियों एवं अन्य चिन्हित अपराधो के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री धनजंय सिंह द्वारा वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए जिले के इटारसी शहर में संचालित 6 चिटफंड कंपनियों के संचालकों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण (एफआईआर) थाना इटारसी में दर्ज कराया गया है। न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत 6 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।
न्यायालय कलेक्टर द्वारा जिन चिटफंड कंपनियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई है उनमें परिवार डेयरी एंडएलाइड लिमिटेड ग्वालियर, जेएसव्ही डेव्हलपर्स इंडिया लिमिटेड मुरैना, यूएसके इंडिया लिमिटेड धार, मालवांचल इंडिया लिमिटेड नईदिल्ली, जय विनायक बिल्ड कार्प लिमिटेड नागपुर/नईदिल्ली एवं स्कायलार्क लैंड डेव्हलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड ग्वालियर शामिल है। उक्त चिटफंड कंपनी के संचालको के विरूद्ध जहाँ एफआईआर कराई गई है वहीं न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेशो में उल्लेख है कि उक्त चिटफंड कंपनियों द्वारा बिना सूचना के होशंगाबाद जिले में व्यवसाय किया जाकर निक्षेपकों से राशि प्राप्त की गई तथा नियत समय में ब्याज सहित राशि वापिस नही की गई। चिटफंड कंपनियो के प्रदेश के विभिन्न जिलो एवं देश के अनेक प्रदेशो में स्थित संपत्तियों की कुर्की पश्चात नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि से जिले के प्रभावित लोगो को राशि वापिस दिलाई जाएगी।
6 चिटफंड कंपनियो से वसूले जायेंगे 52 करोड़ 91 लाख 30 हजार 560 रूपए
परिवार डेयरी एंडएलाइड लिमिटेड ग्वालियर के विरूद्ध कुल 3544 दावा पालसियों में कुल निवेश के विरूद्ध 4 करोड़ 74 लाख 26 हजार 477 रूपए, जेएसव्ही डेव्हलपर्स इंडिया लिमिटेड मुरैना के विरूद्ध कुल 3687 दावा पालसियों में कुल निवेश के विरूद्ध 4 करोड़ 62 लाख 70 हजार 406 रूपए, यूएसके इंडिया लिमिटेड धार के विरूद्ध कुल 522 दावा पालसियों में कुल निवेश के विरूद्ध 3 करोड़ 64 लाख 89 हजार 518 रूपए, मालवांचल इंडिया लिमिटेड नईदिल्ली के विरूद्ध कुल 755 दावा पालसियों में कुल निवेश के विरूद्ध 11 करोड़ 68 लाख 7 हजार 470 रूपए, जय विनायक बिल्ड कार्प लिमिटेड नागपुर/नईदिल्ली के विरूद्ध कुल 853 दावा पालसियों में कुल निवेश के विरूद्ध 1 करोड़ 77 लाख 15 हजार 714 रूपए एव स्कायलार्क लैंड डेव्हलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड ग्वालियर के विरूद्ध कुल 727 दावा पालसियों में कुल निवेश के विरूद्ध 2 करोड़ 9 लाख 2 हजार 655 रूपए इस तरह कुल 6 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 52 करोड़ 91 लाख 30 हजार 567 रूपए मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली किये जाने के आदेश सभी 6 चिटफंड कंपनियो के संचालको के विरूद्ध जारी किये हैं।