रिपब्लिक टुडे भोपाल।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर कक्षा एक से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेश जाटव ने सभी कलेक्टरों को दिए।
श्री जाटव ने कहा है कि प्रदेश के ऐसे अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालय जिनमें कक्षा एक से आठ तक की वार्षिक परीक्षा 19 मार्च 2020 अथवा उससे पूर्व सम्पन्न हो चुकी है, वे अपनी संस्था का वार्षिक परीक्षा परिणाम नियमानुसार घोषित करेंगे, परंतु किसी भी दशा में विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा। जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएँ नहीं हो सकी हैं, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मासिक अर्द्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए।
समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मासिक अर्द्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। कक्षा आठ के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतरू प्रमाण-पत्र भी जारी किए जाएं। पूरे सत्र के दौरान मासिक, त्रैमासिक (केवल कक्षा 5 और 8) अर्द्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्व में तैयार प्रगति-पत्रक तथा अन्य मूल्यांकन अभिलेखों में वार्षिक के कॉलम में डेश(-) अंकित किया जाए।