वित्तीय अनियमितता के दोषी तीन सरपंचों को आरोप पत्र जारी
रिपब्लिक टुडे रायसेन। रायसेन जिले की सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बम्होरी वर्धा, बाड़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत किनगी सुल्तानपुर तथा औबेदुल्लागंज जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खमरिया निमावर के सरपंच को जांच में अनियमितताओं का दोषी पाए जाने पर पद से पृथक किए जाने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं। यह आरोप पत्र जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने मप्र पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत जारी किए हैं।
वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जिला पंचायत से गठित दल द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच की गई। प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत बम्होरी बर्धा की सरपंच श्रीमती सीता बाई को पंचायत एवं किचिन शेड आदि निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का दोषी पाया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत किनगी सुल्तानपुर की सरपंच श्रीमती हरबो बाई को ग्राम मंजूसकलां में स्वीकृत सीसी सड़क चर्च से लेकर उपसरपंच के घर तक बिना कार्य के पंच परमेश्वर की राशि का आहरण करने का दोषी पाया गया। ग्राम खमरिया निमावर के सरपंच श्री दर्शन सिंह को सीसी रोड निर्माण कार्य में अनियमितता का दोषी पाया गया है।
जारी आरोप पत्र में संबंधित सरपंचों को समक्ष में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। निर्धारित अवधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या जबाव समाधानकारक नहीं होने की दशा में पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच को पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी।